संक्षिप्त जानकारी:हरियाणा स्प्रे पंप सब्सिडी योजना 2023 के तहत हरियाणा सरकार ने Spray Pump पर 50% सब्सिडी हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं. हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति, महिला किसानों, छोटे और सीमांत किसानों को 50% सब्सिडी पर हाथ से चलने वाले स्प्रे पंप दे रही है. इसके अलावा अन्य सभी प्रकार के किसानों को हाथ से संचालित स्प्रे पंप 40% अनुदान पर दिया जाएगा. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा ने हरियाणा स्प्रे पंप सब्सिडी योजना 2023 के लिए एक अधिसूचना जारी की है. इच्छुक उम्मीदवार 15 जुलाई 2023 से 10 अक्टूबर 2023 तक सब्सिडी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.
हरियाणा स्प्रे पंप सब्सिडी योजना 2023: इस योजना के अंतर्गत खरीफ फसल को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति के किसानों को कृषि यंत्र बैटरी चलित स्प्रे पंप पर 50% या फिर ₹2500 जो भी इनमें से कम होगा उसकी अनुदान राशि प्रदान की जाएगी. Haryana Battery Operated Spray Pump Subsidy Scheme में सभी इच्छुक लाभार्थी 15 जुलाई से 10 अक्टूबर 2023 लेकर तक आवेदन कर सकते हैं. हरियाणा बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है. इस योजना के अंतर्गत लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा. ध्यान रहे कि इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के अनुसूचित जाति के लोग हैं उठा सकते हैं.
बैटरी चालित स्प्रे पंप सब्सिडी योजना में आवेदन हेतु पात्रता
1.कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से कहा गया है कि इस योजना का लाभ केवल वही किसान उठा सकते हैं जो वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति की सूची में हैं. उसके पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए.
2.आवेदन करने वाला किसान संबंधित जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए.
3.इस योजना के लिए वही किसान पात्र होंगे जिन्होंने चार साल से बैटरी चालित स्प्रे पंप पर सब्सिडी नहीं ली हो.
4.यह उपकरण जीएसटी धारक विक्रेता से खरीदा जा सकता है.
योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज चाहिए
- आवेदक किसान का आधार कार्ड
- किसान का निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक किसान का मोबाइल नंबर
- आवेदक के बैंक खाते की पूरी जानकारी
- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र