हरियाणा सरकार ने बिजली बिल को लेकर प्रदेश वासियों को मनोहर सौगात भेंट की है। सरकार अंत्योदय परिवारों के लिए बिल माफी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस बिजली बिल माफी योजना का लाभ वही परिवार उठा पाएंगे, जिनकी आय परिवार पहचान पत्र(PPP) के एक लाख रुपये या इससे कम है|
हरियाणा सरकार ने बिजली बिल को लेकर प्रदेश वासियों को एक मनोहर सौगात भेंट के रूप में दी है। सरकार अंत्योदय परिवारों (AAY) के लिए बिजली बिल माफी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस बिजली बिल माफी योजना के पात्र सिर्फ वही परिवार होंगे, जिनकी आय परिवार पहचान पत्र(PPP) के एक लाख रुपये तक या इससे कम है। इससे कोई मतलब नहीं पड़ता चाहे उनका बिजली का कनेक्शन कटा हो या फिर चालू हो, इसके अतिरिक्त बिजली की औसत मासिक खपत 150 युनिट तक हो। इसके साथ ही साथ वह परिवार भी इस माफी योजना के पात्र होंगे जो 2 या 2 से अधिक बिलिंग चक्र का बिल नहीं भरे हो।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अंत्योदय (AAY) परिवारों के बिजली के बिल को माफ करने का घोषणा किया है। इस प्रस्ताव पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी मुहर लगा दी है। इस दौरान CM खट्टर ने कहा कि गरीब परिवारों को ज्यादा से ज्यादा राहत देना ही हमारी सरकार का लक्ष्य है। इस योजना के तहत कनेक्शन धारक को केवल एक साल की मूल राशि जमा करनी होगी वो भी सिर्फ 2300 रुपये होगी।
इसके अतिरिक्त इस राशि को जमा करने के लिए कनेक्शन धारक इसे 6 किश्तों में जमा कर पाएंगे उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। इसके साथ ही साथ यदि ग्राहक एक बार में यह राशि जमा करना चाहता है तो भी वह जमा कर सकता है। कनेक्शन कटे हुए होने की की स्थिति में अगर कनेक्शन 6 महीने के अंतर्गत कटा है तो यह कनेक्शन पूरी राशि के भुगतान या पहली किस्त के भुगतान पर ही जोड़ दिया जाएगा। यदि कनेक्शन को कटे हुए 6 महीने से अधिक हो गए हों तो यह नया कनेक्शन माना जाएगा। ध्यान रहे कि यह योजना बिजली विभाग द्वारा वापस नहीं लिए जाने तक ही वैध रहेगी।
काफी विवादित बिलों की अवस्था में पात्र अंत्योदय परिवारों को विवादित राशि की एक चौथाई हिस्सा जमा करना होगा या कुल 3600 रुपये में से जो भी कम होगा, उस राशि का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि बिजली चोरी का मामला किसी व्यक्ति का है तो वह भी व्यक्ति इस योजना का पात्र है तथा इस योजना का लाभ उठा सकता है।