नूंह में हुई हिंसा के बाद बुलडोजर की कार्रवाई पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से इस कार्यवाही पर जवाब माँगा है। उन्होंने कहा कि इस हिंसा के मामले में कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी निर्माण को गिराने से पहले क्या नोटिस जारी करने की प्रक्रिया का सरकार ने पालन किया है। हाईकोर्ट के आदेशों का मान रखते हुए जिले में तोड़फोड़ अभियान को रोका गया है|
हाई कोर्ट ने नूंह में अतिक्रमण हटाने और निर्माण गिराने पर संज्ञान लेकर हरियाणा सरकार से जवाब माँगा है| हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में एक ख़ास विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी निर्माण को गिराने से पहले क्या नोटिस जारी करने की प्रक्रिया का क्या सरकार ने पालन किया है?
एडवोकेट जनरल के मुताबिक, इस पर लिखित निर्देश आना अभी बाकी है। हरियाणा सरकार यदि नियमों के मुताबिक यह कार्रवाई कर रही है तो तोड़फोड़ जारी रख सकती है, किन्तु यदि इसे लेकर किसी भी नियम की अनदेखी हुई है तो कार्रवाई को रोकनी होगी।
नूह जिले में रोका गया बुलडोजर अभियान
हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए जिले में तोड़फोड़ अभियान को रोक दिया गया है। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण रोकने के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल इस वक़्त आगे के विवरण का इंतजार किया जा रहा है|