Sandhya TV

4:16:57 PM
Trending Now

Nuh Violence: हिंसा के 10 दिन बाद खुले सभी स्कूल-कॉलेज, धारा 144 रहेगी लागू जाने और क्या-क्या खुलेगा?

All schools and colleges opened after 10 days of violence

नूह जिले के सभी स्कूल तथा सभी शैक्षिक संस्थान शुक्रवार को अपने नियमित समय से खुल गए है। जिलाधिकारी धीरेंद्र खड़गटा ने आदेश जारी करके कहा कि जिला में धारा 144 लागू रहेगी किन्तु हालात ठीक होते जा रहे इसके लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। यह निर्णय छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पाने की वजह से लिया गया है। आपको बता दें कि इसी महीने स्कूलों में बच्चो की परीक्षा भी होनी है।

31 जुलाई को हुई हिंसा के पश्चात हालात सामान्य होते देख प्रशासन ने आज शुक्रवार से जिले के सभी स्कूल तथा शिक्षण संस्थाएं खोलने की इजाजत दे दी है।

जिले में लगी कर्फ्यू में भी सुबह सात बजे से लेकर दोपहर तीन बजे तक थोड़ी ढील दी गई है। पहले दिन नूंह शहर और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में बीस प्रतिशत विद्यार्थी पहुंचे। बच्चो के अभिभावक खुद बच्चों को स्कूल ले जाते नजर आए। वहीं इंडरी और तावडू क्षेत्र में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति लगभग 80 प्रतिशत रही।

पुन्हाना, पिनगवां और फिरोजपुर झिरका में 50 % विद्यार्थी स्कूल पहुंचे। स्कूलों के पास पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। जिले में अर्धसैनिक बल के जवान फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं।

आपको बता दें कि इसी महीने स्कूलों में बच्चो की परीक्षा भी होनी है। जिले में इंटरनेट सेवा बंद होने से पढ़ाई ऑनलाइन भी नहीं हो पा रही है, जिससे स्कूल संचालक तथा अभिभावक काफी परेशान थे।

जिले में रोडवेज बसों की सेवा चालू

जिलाधिकारी के आदेश के पश्चात अब हरियाणा राज्य परिवहन की बस सेवाएं 11 अगस्त से पूरी तरह चालु करने का निर्देश दे दिया गया है। धारा 144 लगने के कारण जिले में तीन दिन से कुछ ही रूट पर बसे चल रही थी।

जिले में एटीएम तथा बैंक भी खोलने की इजाजत

जिलाधिकारी के नए आदेशों के मुताबिक, कर्फ्यू में छूट की अवधि के दौरान नूंह, पुन्हाना, तावडू, फिरोजपुर झिरका तथा पिनगवां और नगीना ब्लॉक के नगर निगम क्षेत्र में ATM सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही खुले रहेंगे। इन क्षेत्रों में बैंकों के खुलने का समय भी सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक का ही रहेगा। वहीं, बैंकों में नकद लेनदेन की प्रक्रिया अगले आदेश तक सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक होगा।

कर्फ्यू में मिलेगी थोड़ी छूट

कर्फ्यू में छूट सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक की रहेगी। पांच से ज्यादा लोगों को एक साथ एकत्र होने पर पाबंदी जारी रहेगी। अगर कोई व्यक्ति इन आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य सभी प्रासंगिक नियमों के मुताबिक दंड के लिए जिम्मेदार होगा।

31 जुलाई को हुई थी नूह में हिंसा

31 जुलाई को बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान नलहड़ मंदिर के पास मुस्लिम समाज द्वारा शोभायात्रा पर हमला किया गया था और जानलेवा हमले की कोशिश हुई थी, जिसमें कुल 6 लोगों की मौत हुई थी तथा 88 लोग घायल हुए थे। इसके पश्चात जिले के सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Need Help?