नूंह हिंसा मामले में बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार को कल CIA पुलिस तावडू ने हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया था। आज बुधवार को नूंह सदर थाना पुलिस द्वारा उन्हें अंजलि जैन एसीजीएम कोर्ट में पेश किया गया था। बिट्टू बजरंगी के वकील सोमदत्त शर्मा ने बताया कि पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कुल 5 दिन की रिमांड कोर्ट से मांगी थी, किन्तु अंजलि जैन एसीजीएम की कोर्ट ने प्रशाशन को 1 दिन की रिमांड दी गई है।
बिट्टू बजरंगी के वकील ने कहा कि पुलिस के द्वारा जो भी धाराएं लगाई गई हैं वह बिल्कुल गलत हैं। यह एक जांच का विषय है। इसके अतिरिक्त जो हथियारों की धाराएं लगाई गई है वह भी सरासर गलत है। एक दिन की रिमांड पूरी होने के पश्चात कल फिर से कोर्ट में बिट्टू बजरंगी को पेश किया जाएगा। वहीं बिट्टू बजरंगी के वकील सोमदत्त शर्मा का कहना है कि जिस पुलिस अधिकारी द्वारा यह शिकायत दर्ज कराई गई है वह हिंसा के 15 दिन बाद दी गई है, जबकि यह पूरा मामला 31 जुलाई का था। 15 दिन लेट होने के कारण से पुलिस को 1 दिन का रिमांड दिया गया है।
उन्होंने कहा कि जो शब्द बिट्टू बजरंगी द्वारा बोले गए थे उन शब्दों के लिए फरीदाबाद में पहले से ही FIR दर्ज है। जिस पर उन्हें कोर्ट के द्वारा जमानत मिली हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास ना तो कोई इस प्रकार की वीडियो उपलब्ध है जिसमें बिट्टू बजरंगी तलवार, भाले इत्यादि लेकर आ रहे हैं। ऐसा कोई वीडियो पुलिस प्रशाशन के पास दिखाई नहीं दे रहा है। यह सभी चीजे अब संदेह के घेरे में हैं। बिट्टू बजरंगी के वकील ने कहा कि इस मामले को लेकर यदि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, उसके लिए भी वो तैयार है और इंसाफ कि लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं।