हरियाणा सरकार की तरफ से चार महीने पहले राशन डिपो अलाटमेंट में महिलाओं को 33 % आरक्षण की अधिसूचना जारी किया गया था। नए सत्र में इस प्रक्रिया को अपनाते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की तरफ से पोर्टल पर खाली स्थानों का विवरण जारी कर 07 अगस्त तक इक्छुक आवेदकों से आवेदन मांगे गए हैं। 12वीं कक्षा के साथ कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाली महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। ऑनलाइन प्रणाली अपनाते हुए इस बार बिलकुल पारदर्शी तरीके से कुल 199 नए राशन डिपो महिलाओं को आवंटित किए जाएंगे।
कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाली महिलाओं को दी जाएगी प्राथमिकता
12वीं कक्षा के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाली महिलाओं को इसमें ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि के बाद दस्तावेजों की छंटनी तथा चयन की प्रक्रिया पर गंभीरता बरतते हुए 01 सितंबर को लाइसेंस धारकों की सूची को जारी किया जायेगा।
अगस्त-2022 को लागू पीडीएस कंट्रोल आर्डर 2022 के हिसाब से तीन सौ लाभार्थी राशन कार्डों पर उचित मूल्य की एक सरकारी दुकान का संचालन किया जाएगा। राशन डिपो आवंटन में एसिड अटैक से पीड़ित महिला तथा विधवा को प्राथमिकता देने का भी प्रावधान किया गया है।
इन सभी गांवों में स्थापित किये जायेंगे नए डिपो
करनाल ब्लाक में अंधेड़ा, ऊंचा समाना, डबरकी, करनाल के वार्ड-12, दो, तीन, पांच में नए डिपो के आवेदन मांगे गए हैं। असंध ब्लाक के गांव बस्सी, चोचड़ा, रा फूला सिंह, गुजराखिया, डेरा पंडोरिया, डेरा, गंगाटेहड़ी, जभाला, सालवन, ठरी, उपलाना, असंध के वार्ड-15, घरौंडा से बसताड़ा, बरसत, भरतपुर, निसिंग ब्लाक में अलीपुर वीरान, बालू, बीढ़ माजरा, चकदा, चिढ़ाव, फतेहगढ़-62, हेमदा, मोतिया, व सिरसी सहित अन्य क्षेत्रों में आवेदन आंमत्रित किए गए हैं। विभागीय जानकारी के हिसाब से घरौंडा, असंध, इंद्री, करनाल, जुंडला, निसिंग, कुंजपुरा, नीलोखेड़ी, तरावड़ी में कुल 657 राशन डिपो हैं तथा 201959 राशन कार्डों के लिए कुल 791170 यूनिट हैं।
नोटिफिकेशन के आधार पर होगा चयन
प्रदेश सरकार की तरफ से कार्डधारक परिवारों को विभिन्न योजनाओं के जरिये खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पंचायत स्तर पर डिपो होल्डर नियुक्त किए जाते हैं तथा इसके लिए विभाग की तरफ से सफल आवेदनकर्ता को ही लाइसेंस मिलता है। उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस में नए सत्र में महिलाओं को 33 % आरक्षण मिलेगा, जिसके चलते प्रक्रिया को नोटिफिकेशन के पश्चात अमलीजामा पहनाया गया है।
विभागी के अधिकारियों की मानें तो निर्देशों के हिसाब से आरक्षण रोस्टर इस प्रकार लागू किया जाएगा, जिसमें हर तीसरे डिपो होल्डर महिला होगी। साथ ही साथ आरक्षण के रोस्टर का रिकार्ड भी भिन्न रखा जाएगा ताकि एक बार जो गांव महिलाओं के लिए आरक्षित हो चुका है वह अगले लाइसेंस में आरक्षण श्रेणी सूची से बाहर रखा जा सके।
क्या कहते हैं विभागीय अधिकारी?
DFSC अनिल कालरा ने बताया कि सरकार की ओर से उचित मूल्य की दुकान के लाइसेंस में 33 % आरक्षण दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया 07 अगस्त तक चलेगी तथा 01 सितंबर तक डिपो धारकों को लाइसेंस जारी होने की आशा है। डिपो रिकार्ड अपडेट किया जाना है किन्तु खाली स्थानों का ब्यौरा साइट पर जारी कर दिया गया है। इसके बावजूद नई जानकारी को सभी के साथ पोर्टल के माध्यम से अपडेट किया जाता रहेगा।