Haryana CET Mains Exam पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा मुख्य संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET Mains) को लेकर आज सुबह एक काफी अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए कहा कि हरियाणा CET की संयुक्त पात्रता परीक्षा होगी किन्तु इसका परिणाम बिना हाई कोर्ट की इजाजत के जारी नहीं किया जाएगा। आपको बता दे की बीते दिन ही परीक्षा पर रोक लगा दी गई थी।
CET Mains Exam: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा मुख्य संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET Mains) को लेकर आज सुबह से ही सुनवाई जारी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने बहुत ही अहम फैसला सुनाया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में अलग अलग पदों के लिए आयोजित की जा रही संयुक्त पात्रता की मुख्य परीक्षा (Haryana Mains CET Exam) का रास्ता क्लियर करते हुए हरियाणा कर्मचारी आयोग को परीक्षा जारी रखने की इज्जाजत दे दी है।
क्या कहा हाई कोर्ट ने?- HC
सिंगल बेंच के निर्णय के खिलाफ हरियाणा सरकार की तरफ से दाखिल की गई अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि आयोग परीक्षा तो जारी रख सकता है, किन्तु इसका परिणाम बिना हाई कोर्ट की इजाजत के जारी नहीं किया जाएगा। लगभग डेढ़ घंटे चली इस बहस के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की अपील पर प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब माँगा है।
परीक्षा पर लगा दी गई थी रोक
जैसा की आप जानते है कि हरियाणा में विभिन्न पदों के लिए शनिवार और रविवार को आयोजित की जाने वाली मुख्य संयुक्त पात्रता परीक्षा पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं, आज सुबह हरियाणा CET की संयुक्त पात्रता परीक्षा पर हाई कोर्ट की एक बेंच के आदेश के खिलाफ कर्मचारी चयन आयोग की अर्जी पर सुनवाई हुई।
6 हजार उम्मीदवारों की होनी है परीक्षा
इस अपील में आयोग ने ये दलील दी है कि पिछले छह महीने से आयोग इस परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इस परीक्षा में तकरीबन 6 हजार उम्मीदवारों ने हरियाणा के पांच जिलों में परीक्षा देनी है। इस लिए एक बेंच के आदेश पर रोक लगाई जाए। आयोग की ओर से ये दलील दी गई यदि एकल बेंच के आदेश लागू होते हैं तो राज्य में भर्ती प्रक्रिया काफी प्रभावित होगी।